आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर स्थित सम्पत्तियां जब्त
आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर स्थित सम्पत्तियां जब्त
शनिवार (23 सितंबर) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) के प्रमुख एवं खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया है। मोहाली स्थित एनआईए की विशेष न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी। यह पहली बार है कि एनआईए के किसी भगोड़े आरोपी की संपत्ति जब्त की गई है। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के प्रकरण में भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच एनआईए ने यह कार्रवाई की है।
खालिस्तानी आतंकी पन्नू की जब्त की गई संपत्तियों में अमृतसर के खानकोट गांव में 46 कनाल कृषि भूमि और चंडीगढ़ के सेक्टर-15सी स्थित घर का एक-चौथाई भाग सम्मिलित है। एनआईए के अनुसार ये संपत्तियां पहले दो अलग-अलग प्रकरणों में सरकार के आदेशों के बाद कुर्क की गई थीं। इन संपत्तियों को 5 अप्रैल, 2020 को रजिस्टर्ड एक प्रकरण में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 33(5) के अंतर्गत न्यायालय के निर्देश पर जब्त कर लिया गया है।
आतंकी पन्नू पर पंजाब में ही 22 आपराधिक प्रकरण रजिस्टर्ड हैं, जिनमें तीन देशद्रोह के प्रकरण भी सम्मिलित हैं। पन्नू भारत के विरुद्ध वीडियो जारी कर जहर उगलता रहता है। हाल ही में कनाडा-भारत विवाद में आतंकी पन्नू ने कनाडा में रहने वाले हिन्दुओं को धमकी भी दी थी। सुरक्षा एजेंसी द्वारा 2019 में आतंकी पन्नू के विरुद्ध पहला मामला रजिस्टर किया गया। विशेष एनआईए न्यायालय ने 3 फरवरी, 2021 को पन्नू के विरुद्ध गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया था और उसे 29 नवंबर 2022 को अपराधी घोषित किया गया। 2020 में सरकार ने SFJ से जुड़े 40 से अधिक वेब पेज और यूट्यूब चैनलों को भी बैन कर दिया था।एनआईए की जांच के अनुसार पन्नू का संगठन एसएफजे, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त करने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग कर रहा था।
वहीं कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के घर पर भी कार्रवाई की गयी है। मोहाली की स्पेशल सीबीआई कम एनआईए कोर्ट द्वारा जालंधर जिले के भारसिंहपुरा गांव में स्थित निज्जर के घर के बाहर भी संपत्ति जब्ती का नोटिस चिपका दिया गया है।