जम्मू कश्मीर : राज्य के बाहर विवाह करने पर जीवनसाथी को भी मिलेगा डोमिसाइल सर्टीफिकेट

जम्मू कश्मीर : राज्य के बाहर विवाह करने पर जीवनसाथी को भी मिलेगा डोमिसाइल सर्टीफिकेट

जम्मू कश्मीर : राज्य के बाहर विवाह करने पर जीवनसाथी को भी मिलेगा डोमिसाइल सर्टीफिकेट

जम्मू-कश्मीर। प्रशासन ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस निर्णय में जम्मू कश्मीर की स्थायी निवासी युवतियों से विवाह करने वाले पुरुषों और पुरुषों से विवाह करने वाली बाहरी राज्य की युवतियों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट (स्थायी निवासी प्रमाण पत्र) मिलेगा।

अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल व्यवस्था की शुरूआत की थी, तो उसमें यह व्यवस्था रखी गई थी कि केवल 15 वर्ष तक जम्मू-कश्मीर में रहने, निर्धारित अवधि तक प्रदेश में सेवाएं देने और विद्यार्थियों के लिए निर्धारित नियमों के अधीन आने वाले लाभार्थी ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अधिकारी होंगे। लेकिन उसके बाद सरकार ने अब नियमों में संशोधन किया है।

जम्मू-कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर डोमिसाइल प्रमाण पत्र नियमों में सातवां नियम शामिल किया है। यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रयोग करते हुए ही जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (डीसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट 2010 की धारा 15 के तहत लिया गया है। जबकि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में ना तो पति और ना ही पत्नी के बारे में बताया गया है, लेकिन यह अवश्य कहा गया है कि इस श्रेणी में आने वाले आवेदक को डोमिसाइल हासिल करने के लिए केवल अपने जीवनसाथी का डोमिसाइल प्रमाणपत्र और विवाह प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा। सभी औपचारिकताएं पूरा करने पर संबंधित तहसीलदार डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 तक 32 लाख से ज्यादा लोगों का डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी हुआ है। कुल 35 लाख से अधिक लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। लेकिन आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण कई लाख लोगों का आवेदन रद्द हुआ था।

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