हाईकोर्ट का आदेश, धूमधाम से निकलेगी भगवान शिव की बारात
हाईकोर्ट का आदेश, धूमधाम से निकलेगी भगवान शिव की बारात
जोधपुर, 17 फरवरी। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा शिव बारात के आयोजन को लेकर पिछले लगभग डेढ़ महीने से तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों को उस समय झटका लगा, जब प्रशासन ने गत 15 फरवरी को शिव बारात निकालने की अनुमति नहीं देने का मौखिक आदेश सुना दिया। इसके बाद विश्व हिन्दू परिषद ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जहां उसे राहत मिली है और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिव बारात निकालने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की है।
यह है मामला
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिन्दू परिषद शिवरात्रि के अवसर पर शाम के समय शिव बारात निकालने की तैयारियों में लगभग डेढ़ माह से जुटा हुआ था। गत 6 फरवरी को प्रशासन से शिव बारात निकालने की अनुमति लेने के लिए एक अर्जी संगठन की ओर से प्रस्तुत की गई। प्रशासन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो 15 फरवरी को संगठन के पदाधिकारी संबंधित अधिकारी से मिलने पहुंचे। वहां पर उन्हें मौखिक आदेश सुना दिया गया कि उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। जब संगठन के पदाधिकारियों ने अनुमति नहीं देने की बात लिखित में मांगी तो प्रशासन की ओर से उन्हें लिखित आदेश नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट में की याचिका दायर
16 फरवरी को विश्व हिन्दू परिषद की ओर से एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर कर शिव बारात निकालने की अनुमति मांगी गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने 16 तारीख को जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) को नोटिस जारी कर अतिरिक्त महाधिवक्ता को इन सभी की ओर से नोटिस स्वीकार करने का आदेश सुनाते हुए 17 फरवरी यानी आज इस मामले में उत्तर मांगा।
यह दिया जवाब
कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उत्तर प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि ऐसे कई नोटिफिकेशन हैं, जिनके अंतर्गत नए रूट पर कोई भी धार्मिक यात्रा या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने बताया कि 16 फरवरी की रात को अनुमति नहीं देने का आदेश उन्हें उपलब्ध करवाया गया, जिसे कोर्ट में एफिडेविट के साथ प्रस्तुत किया गया। इस आदेश में यह लिखा हुआ था कि शाम के समय जो शिव बारात निकलेगी इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी। जिस पर तर्क देते हुए सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि यदि यातायात व्यवस्था गड़बड़ाती है तो यह प्रशासन का दायित्व है कि वह पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध करवाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने शिव यात्रा निकालने की अनुमति के आदेश पारित किए।