आत्महत्या के लिए विवश करने वाले सलीम और रहमान की जमानत याचिका खारिज

आत्महत्या के लिए विवश करने वाले सलीम और रहमान की जमानत याचिका खारिज

आत्महत्या के लिए विवश करने वाले सलीम और रहमान की जमानत याचिका खारिजआत्महत्या के लिए विवश करने वाले सलीम और रहमान की जमानत याचिका खारिज

जयपुर। लाखों रुपए की धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर मामले में जयपुर की एडीजे-07 कोर्ट ने दो आरोपियों सलीम कुरैशी और रहमान खान की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए अभियुक्तों को राहत देने से इनकार कर दिया।

क्या है मामला?

29 नवंबर को मृतक रणधीर सिंह के पुत्र मोहित सिंह ने करधनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी, जिसमें उन्होंने सलीम और रहमान पर उनकी संपत्तियां हड़पने और धमकाने के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। मोहित सिंह ने बताया कि सलीम और रहमान ने उनके पिता रणधीर सिंह को मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि वे आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए। आरोपियों ने रणधीर सिंह से उनके मकान की बिक्री करवाई, लेकिन पूरी राशि नहीं दी। उन्होंने एक नया मकान दिलाने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद भी मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में आरोपियों ने रणधीर के मकान के ताले तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। रणधीर सिंह ने आत्महत्या से पहले एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा था। यहां तक कि “कन्हैयालाल टेलर जैसी हत्या” की धमकी भी दी गई। 

मामले में पीड़ित पक्ष के वकील श्रीकृष्ण खंडेलवाल और उनकी टीम ने कोर्ट में आरोपियों के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों ने विक्रय की पूरी राशि अदा नहीं की। मकान पर जबरन कब्जा कर लिया। मृतक को बार-बार डराया और धमकाया। चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। यह सामान बाद में आरोपियों के पास से बरामद भी हुआ। वहीं मोहित सिंह ने बताया कि 2 सितंबर को उन्होंने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दुखी व परेशान रणधीर सिंह ने न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अत्यंत प्रताड़ना के चलते कोई निर्णय आने से पहले ही उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। एडीजे-07 कोर्ट के जज नीरज गुप्ता ने आत्महत्या के लिए उकसाने को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियुक्तों की अपील पहले ट्रायल कोर्ट में भी खारिज हो चुकी थी। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में गंभीरता से उठाया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंड की मांग की है।

आरोपी सलीम कुरैशी उर्फ पप्पू (52 वर्ष) मूल रूप से रोबड़े का कुआं, अलवर का रहने वाला है, वर्तमान में झोटवाड़ा, जयपुर में रह रहा है। वहीं रहमान खान (73 वर्ष) खातीपुरा, जयपुर में रहता है।

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