दस्तावेज वायरल होने के बाद जोधपुर में सामने आए लव जिहाद के दो मामले

दस्तावेज वायरल होने के बाद जोधपुर में सामने आए लव जिहाद के दो मामले

दस्तावेज वायरल होने के बाद जोधपुर में सामने आए लव जिहाद के दो मामलेदस्तावेज वायरल होने के बाद जोधपुर में सामने आए लव जिहाद के दो मामले

जोधपुर में ताजा घटित लव जिहाद के दो मामलों को लेकर हिन्दू समाज में गहरा रोष है। ये मामले सोशल मीडिया पर दस्तावेज वायरल होने के बाद सामने आए। इनको लेकर हिन्दू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इनमें से एक मामले में युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि दूसरे मामले में अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है।

पहला मामला 22 जनवरी का है, जब देवनगर थाने में एक युवती के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी, जो शास्त्री नगर क्षेत्र में पार्टनरशिप में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, 22 जनवरी की सुबह स्कूटी लेकर पार्लर जाने के लिए निकली थी लेकिन घर वापस नहीं लौटी।

परिजनों ने बताया कि वह घर से 40 हजार रुपये भी लेकर गई थी। इसी दिन अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से उन्हें लोक सूचना का नोटिस मिला, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ने मोहम्मद अल्ताफ नामक व्यक्ति से निकाह के लिए आवेदन किया है। अल्ताफ, जो बंबा मोहल्ला पोस्ट ऑफिस के पास रहता है और टैक्सी चालक है। लड़की के परिजनों ने उस पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। देवनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दूसरे मामले में 7 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में विवाह के लिए आवेदन दिया गया था। इस मामले में नागोरी गेट के नया तालाब मोती कुंड निवासी सैयद पुत्र जाकिर हुसैन और भीतरी शहर की एक युवती ने आवेदन किया। वकील हेमंत बावेजा के अनुसार, यह मामला भी लोक सूचना के माध्यम से सामने आया। हालांकि, इस प्रकरण में युवती के परिजनों की ओर से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए दस्तावेज
22 जनवरी को सोशल मीडिया पर इन दोनों मामलों के दस्तावेज वायरल हुए। एक अकाउंट ने इन दस्तावेजों को साझा करते हुए युवतियों को बचाने की अपील की। इसके बाद हिन्दू संगठन सक्रिय हो गए और इन मामलों में कार्रवाई की मांग की।

वकील हेमंत बावेजा ने बताया कि चूंकि दोनों मामलों में युवक और युवती के रिलिजन अलग हैं, इसलिए राजस्थान में लागू विशेष विवाह अधिनियम 1956 की धारा 5 के अंतर्गत जिला कलेक्टर कार्यालय में विवाह के लिए आवेदन दिया गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 30 दिनों में परिवारों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां मांगी जाती हैं।

हिन्दू संगठनों की मांग
सोशल मीडिया पर दस्तावेज सामने आने के बाद हिन्दू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए इन मामलों की गहन जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि युवतियों को सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो।

फिलहाल पुलिस ने पहले मामले में शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दूसरे मामले में अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। प्रशासन ने दोनों मामलों में संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है।

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