IT मंत्रालय के नए नियम, अब आपत्तिजनक कंटेंट पर जल्द होगी सुनवाई

IT के नए नियम, अब आपत्तिजनक कंटेंट पर जल्द होगी सुनवाई

IT के नए नियम, अब आपत्तिजनक कंटेंट पर जल्द होगी सुनवाई

सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए नियम आ गए हैं, जिनके अनुसार, 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों (Intermediary), को भारत में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिये एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ये सभी अधिकारी भारत में रहने वाले होने चाहिये।

इन सभी को अपनी वेबसाइट, एप अथवा दोनों में शिकायत अधिकारी, उसका संपर्क नंबर और शिकायत करने की पूरी प्रणाली के बारे में जानकारी देनी होगी। शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के अंदर शिकायत मिलने की पुष्टि करनी होगी और शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा। कंपनी को प्रशासन से किसी आदेश, नोटिस अथवा निर्देश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उसका समाधान करना होगा।

नये नियमों के अंतर्गत सोशल मीडिया कंपनियों को यदि किसी कंटेंट पर यूजर ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो उसे 36 घंटे के अंदर उस प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। वहीं, पोर्नोग्राफी और न्यूडिटी वाला कंटेंट 24 घंटे के अंदर अपने मंच से हटाना होगा। ये नियम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एयरलाइंस कंपनी, बैंक, टेलीकॉम के साथ कई दूसरी कंपनियों पर भी लागू होते हैं।

वॉट्सऐप पर शिकायत कैसे करें?
वॉट्सऐप के ब्लॉग के अनुसार, भारतीय यूजर्स वॉट्सऐप की शर्तों, पेमेंट और अपने दूसरे सवालों को लेकर कंपनी के मध्यस्थ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें…
Settings > Help > Contact Us
Settings > Payments > Help
Settings > Payments > Payments History > Transaction Details > Help, या
payment message > Transaction Details, या
1800-212-8552 नंबर पर  7:00AM से 8:00PM के बीच कॉल करें।
या निम्न पते पर अपनी शिकायत पोस्ट करें…
परेश बी लाल
वॉट्सऐप (ग्रीवांस ऑफिसर)
पोस्ट बॉक्स नंबर-56
रोड नंबर-1, बंजारा हिल्स
हैदराबाद- 500 034
तेलंगाना, भारत

ट्वीटर पर शिकायत कैसे करें?
यूजर legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer पर जाकर अपना नाम और ईमेल एड्रेस डालें और अपनी शिकायत रजिस्टर कराएं या फिर grievance-officer-in@twitter.com पर मेल करें या निम्न पते पर पोस्ट करें…
धर्मेंद्र चतुर
4th फ्लोर, द एस्टेट
121, डिकेंसन रोड
बेंगलुरु- 560 042
कर्नाटक, भारत

फेसबुक पर शिकायत कैसे करें?
इसके लिए यूजर www.facebook.com/help/contact/278770247037228?helpref=faq_content की लिंक पर जाकर यहां दिए सवालों को सिलेक्ट करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत को FBGOIndia@fb.com पर मेल भी किया जा सकता है या फिर निम्न पतों पर पोस्ट करें…
स्पूर्ति प्रिया
216 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, पेज III
नई दिल्ली – 110020
या
जूली डुवैल
फेसबुक इंक. (ग्रीवांस ऑफिसर)
1 हैकर वे, मेनलो पार्क,
सीए 94025, यूएसए
ईमेल: svc-GO-India@fb.com

यूट्यूब पर शिकायत कैसे करें?
यदि आप यूट्यूब को लेकर कोई शिकायत करना चाहते हैं तो support.google.com/youtube/answer/10728153 पेज पर जाना होगा।

गूगल पर शिकायत कैसे करें?
गूगल इंडिया के आधिकारिक पेज के अनुसार, कंटेंट हटाने, गूगल पे या अन्य सर्विस और गूगल को नोटिस देने के लिए अलग-अलग प्रकार से संपर्क किया जा सकता है। यदि आप गूगल के किसी प्रोडक्ट्स को लेकर शिकायत करना चाहते हैं तो support.google.com/legal/troubleshooter/1114905 पेज पर जाना होगा।

इसी तरह, गूगल पे से जुड़ी शिकायत के लिए support.google.com/pay/india/answer/10084701 पेज पर जाना होगा।
या फिर आप 1800-419-0157 नंबर पर कस्टमर केयर को फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यदि आप गूगल को नोटिस देना चाहते हैं, तब आप इस पते पर पोस्ट कर सकते हैं…
जोए ग्रीएर ( ग्रीवेंस ऑफीसर)
गूगल LLC
1600 एम्फीथिएटर पार्कवे, माउंटेन व्यू
सीए 94043, यूएसए
ईमेल: support-in@google.com

अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेल्फ-रेगुलेशन का कोई कोड नहीं था। इस कोड के बाद आशा की जा सकती है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी। इसके लिए यूजर्स को भी जागरूक होना होगा। जब भी कोई फेक कंटेंट दिखाई दे, तुरंत उसकी शिकायत सम्बंधित अधिकारी से करें।

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