मस्जिद में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में मौलवी गिरफ्तार
मस्जिद में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में मौलवी गिरफ्तार
अलवर। राजस्थान में आए दिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में रविवार, 22 सितंबर को राजस्थान के अलवर जिले की एक मस्जिद में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी मौलवी असजद खान (22) ने, बच्ची को टॉफी देने के बहाने से बुलाया और मस्जिद के अंदर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 9 बजे हुई।
राजगढ़ के एसएचओ रामजीलाल मीना ने बताया कि जब बच्ची आसपास दिखाई नहीं दी तो मॉं बच्ची को ढूंढती हुई घर के ठीक सामने स्थित मस्जिद के अंदर गई। वहां मासूम बच्ची दर्द के कारण चीख-चिल्ला रही थी। पीड़िता की मां को देखते ही मौलवी असजद वहां से भाग गया। बालिका के कपड़ों पर मौलवी के सीमन के दाग भी लगे हुए मिले हैं। बच्ची के पिता द्वारा मामला दर्ज करवाया गया। यह मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है। बच्ची की मेडिकल जांच करायी गयी, जिसमें उसके साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।
बलात्कारी मौलवी असजद खान मूल रुप से राजस्थान के भरतपुर के खेस्ती गांव सीकरी थाना डीग का निवासी है। यह 2 वर्ष पूर्व ही भरतपुर से इस मस्जिद में आया था।
पुलिस ने रविवार को ही टीम बनाकर मौलवी के लिए सर्च अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया।
मस्जिद और मदरसों में इस प्रकार की कई घटनाऐं सामने आ चुकी हैं:
3 मई 2024 को राजस्थान के ही पाली जिले में एक मस्जिद के अंदर एक लड़की से रेप का मामला सामने आया था। रेप का आरोपी मस्जिद का मौलवी अब्दुल गनी था। 19 वर्षीया रेप पीड़िता को अब्दुल गनी ने मुँह खोलने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी थी।
इसी प्रकार अजमेर पुलिस ने रविवार (12 मई 2024) को राजस्थान के अजमेर में मोहम्मदी मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर (32) की कथित तौर पर हत्या के आरोप में छह नाबालिग मदरसा छात्रों को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मदरसे के छह छात्रों से बार-बार बलात्कार करने के कारण छात्रों ने मौलवी की हत्या की थी।
मस्जिदों में मौलवियों द्वारा अंजाम दी जा रही ऐसी घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं। लेकिन बात बात पर सड़क पर उतरने वाला मुस्लिम समाज इन घटनाओं की निंदा तक नहीं करता।
क्या है पॉक्सो एक्ट
पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 से देश में लागू हुआ था। इसमें पब्लिक और मीडिया से दूर यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा/जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया है।
पॉक्सो एक्ट में माने जाने वाले अपराध
1. बच्चों के साथ अश्लील बातें करना
2. बच्चे के सामने स्वयं एक्सपोज होना
3. बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स को छूना
4. बच्चे को पोर्नोग्राफिक मटीरियल दिखाना