इरशाद ने गोवंश के साथ किया दुष्कृत्य, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद
इरशाद ने गोवंश के साथ किया दुष्कृत्य, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद
जयपुर, 3 जुलाई। राजस्थान अभी तक गोतस्करी के लिए कुख्यात था, लेकिन अब यहॉं गोवंश के साथ दुष्कृत्यों के मामले भी बढ़ रहे हैं। 30 जून को अजमेर जिले में गोवंश के साथ दुष्कृत्य की दो अलग अलग घटनाएं सामने आईं।
प्रकरण 1
अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक स्थान है घुघरा। यहॉं बाड़े में बंधी गाय के मालिक गोरधन गहलोत ने देखा कि उसकी गाय पर कई दिनों से चोट के निशान हैं, लेकिन वे कारण नहीं समझ पा रहे थे। इस पर गोरधन ने बाड़े में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। रविवार रात लगभग 8 बजे उन्होंने सीसीटीवी में देखा, एक युवक नग्नावस्था में दीवार कूदकर बाड़े में आया और उसने गाय के साथ दुष्कृत्य किया। गोरधन ने तुरंत ग्रामीणों को बुला लिया और बाड़े में पहुंचकर युवक को पकड़ लिया, पूछताछ में उसने अपना नाम इरशाद बताया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। इरशाद 15 दिन से गाय के साथ कुकृत्य कर रहा था।
प्रकरण 2
दूसरी घटना अलवर की है। यहॉं के सेंट थॉमस स्कूल, जादूगर क्षेत्र में एक व्यक्ति गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था। स्थानीय निवासी प्रियांशु ने बताया कि रविवार को रात लगभग 11 बजे वह पैदल घर लौट रहा था। तभी उसने सड़क पर गोवंश के साथ एक व्यक्ति को कुकृत्य करते देखा। उसने अपने मोबाइल से आरोपी का वीडियो बना लिया और सोमवार को अलवर गेट थाने में मामले की जानकारी पुलिस को दी।
अन्य घटनाएं
इससे पूर्व भी गोवंश के साथ इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं:
23 जून, 2024, सरदारशहर पुलिस थाने में रविवार को बड़ी संख्या में गोभक्तों ने थानाधिकारी अरविंद कुमार भारद्वाज को ज्ञापन सौंपकर एक युवक पर गाय से दुष्कृत्य करने का मामला दर्ज कराया और आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। गोभक्तों ने ज्ञापन में बताया कि शनिवार देर रात्रि लगभग 1 बजे एक व्यक्ति गाय को अशोक स्तंभ के पास झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया।
21 जून, 2024 को किशनगढ़, अजमेर के रहने वाले केशव प्रजापत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि कासिम अली नाम का व्यक्ति 21 जून को शाम 4 बजे गाय के बछड़े के मुँह में अपना प्राइवेट पार्ट डालकर अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था, तभी उसने अपने फोन में उसका वीडियो बना लिया। कासिम अली तीन चार बार पहले भी यह कुकृत्य कर चुका था।
10 फरवरी, 2022, गुरुवार को भिवाड़ी के चौपानकी के चुहड़पुर क्षेत्र में एक बछिया जंगल में चरने गई थी। इस दौरान जुबैर, तालीम, वारिस और चुन्ना ने बछिया के साथ मारपीट करने बाद दुष्कर्म किया और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चारों के विरुद्ध केस दर्ज किया।
बार बार हो रही ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों में रोष व्याप्त है। गोभक्तों का कहना है कि इस प्रकार की बर्बरता सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश शर्मा कहते हैं, अब लगता है गोवंश को भी हिजाब पहनना पड़ेगा। ऐसे केस मानसिक विक्षिप्तता के परिचायक हैं।
क्या कहता है कानून
1. देश में इस तरह के अपराध को लेकर कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 377 के तहत अपराध माना जाता है। इस अपराध में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कम से कम 10 वर्ष या फिर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
2. पशुओं के साथ रेप को पशु क्रूरता भी माना जाता है, ऐसे में पुलिस अपने विवेक के आधार पर आरोपी पर प्रिवेन्शन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत कार्रवाई भी कर सकती है। इसके अंतर्गत किसी जानवर के साथ क्रूरता करने पर तीन वर्ष तक की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।