शौहर ने पाशविक पिटाई के बाद बीवी को तीन तलाक दिया

शौहर ने पाशविक पिटाई के बाद बीवी को तीन तलाक दिया

शौहर ने पाशविक पिटाई के बाद बीवी को तीन तलाक दियाशौहर ने पाशविक पिटाई के बाद बीवी को तीन तलाक दिया

अजमेर। सरकार ने कानून बनाकर तीन तलाक को भले अवैध बना दिया हो, लेकिन मुस्लिम युवतियां आज भी उसकी पीड़ा झेल रही हैं। राजस्थान के अजमेर जिले में एक शौहर ने अपनी गर्भवती बीवी को तीन तलाक देने से पहले बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दीं। बीवी के गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता किए बिना उसने महिला के पेट पर जोर से लात मारी, जिससे उसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी उसके शौहर की क्रूरता थमी नहीं, उसने महिला को चारपाई से बांधकर बेरहमी से पीटा और फिर तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। यह घटना 27 जुलाई की बताई जा रही है तथा 28 जुलाई को आरोपी शौहर ने परिजनों के सामने तीन बार तलाक बोल कर पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया।

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि उसका शौहर लंबे समय से उस पर अत्याचार कर रहा था। घटना के दिन भी मामूली विवाद के बाद, उसने अपनी बीवी के साथ मारपीट की और गर्भवती होने के बाद भी उसकी स्थिति का ध्यान नहीं रखा और तीन तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। इस घटना के बाद, स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी शौहर की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसका निकाह 26 अप्रैल 2024 को लाखन कोटड़ी निवासी युवक से हुआ। निकाह के बाद वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका शौहर अक्सर रात को बाहर रहता था, इस पर उसने शौहर को टोका, तो वह गुस्से में आ गया और मारपीट करने लगा। उसकी पाशविकता इतनी बढ़ गई कि महिला का गर्भ ही गिर गया।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिकायत के आधार पर दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी शौहर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 91, 115 (2) व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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